मुख्यमंत्री कन्या योजना के तहत सरकार द्वारा कन्या के बैंक खाते में दी जाती है 30,000 रूपए की सहयोग राशि


सुकांति साहू, जमशेदपुर
 
केन्द्र एवं राज्य सरकार की तमाम योजनाएं जरूरतमंदों एवं सामाजिक हित के लिये बनी हैं, मगर कई बार लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी नहीं होती जिससे वे उनके लाभ एवं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।
वहीं थोड़ी सी जानकारी एवं जागरूकता से  रास्ते सुलभ हो जाते हैं। यहां बात झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की है, जिसका सहयोग लेकर गंगा मनी मल्लिक ने अपने माता-पिता का आर्थिक बोझ कम कर दिया।

दरअसल, चाकुलिया प्रखंड की गंगा मनी मल्लिक की शादी आदर्श तरीके से होनी निश्चित हुई थी, फिर भी शादी समारोह के अतिरिक्त खर्च उनके पिता पर आर्थिक दबाव डाल रहे थे। उस वक्त गंगा मे अपने पिता की आर्थिक मदद करने की ठानी और सेविका दीदी से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में जानकारी लेकर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आवेदन किया। 

इस आवेदन के बाद 30,000 की राशि प्राप्त हुई। इस बारे में गंगा कहती है कि इस आर्थिक सहयोग से मेरे परिजनों पर मेरे विवाह के लिए आर्थिक दबाव नहीं बना और उन्होने खुशी-खुशी मेरी विदाई की

गंगा मल्लिक की तरह ही राज्य की दूसरी जरूरतमंद कन्या भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।  मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता निम्नलिखित रूप में हैं-

  • कन्या का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड एवं खाता संख्या*
  • वर का आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड
  • कोर्ट द्वारा विवाह निबंधन प्रमाण पत्र
  • 14 बिंदु घोषणा पत्र
  • स्वघोषणा प्रपत्र 

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाओं को दिया जाता है समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ वे ही बेटियां ले सकती हैं जिनकी शादी 18 वर्ष या इससे अधिक में हो अगर बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में की जाती है तो इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता        

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