त्योहारों के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने 196 जोड़ी ट्रेन सेवा को दी मंजूरी, यात्रियों को दी दिशा निर्देशों के पालन की हिदायत


त्योहार का मौसम शुरू होते ही रेल मंत्रालय ने 196 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को मंजूरी दी है। इनका संचालन 20 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 के बीच होगा। इन फेस्टिवल स्पेशल सर्विस के लिये स्पेशल ट्रेन का किराया भुगतान करना पड़ेगा। इसके साथ इन त्योहारी मौसम में यात्रा करने वालों के लिये दिशानिर्देश भी जारी किये गये हैं, जिनका पालन नहीं करने पर जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिये जिम्मेदार हो उसके लिये रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है।


जारी किये गये दिशा निर्देश के अनुसार  निम्नलिखित गतिविधियों के लिये सजा हो सकती है-



  • कोरोना पॉजिटिव घोषित किये जाने के बावजूद रेलवे स्टेशन में प्रवेश करना या ट्रेन में चढ़ना

  • मास्क नहीं पहनना व उचित दूरी का पालन नहीं करना।

  • कोरोना वायरस की जांच के बाद बिना रिपोर्ट मिले ट्रेन में चढ़ना।

  • रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं दिये जाने के बावजूद ट्रेन में चढ़ना।

  • सार्वजनिक स्थल पर जान बूढकर थूकना अथवा गंदगी करना।

  • प्रशासन द्वारा जारी किये गये किसी निर्देश का पालन नहीं करना।


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