बिहार में 16 से 31 तक होने वाले लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जारी रहेंगी कृषि, निर्माण कार्य एवं औद्योगिक गतिविधियां

16 जुलाई से 31 जुलाई तक  पूरे  बिहार  में  लॉकडाउन  लागू  किया  जा रहा है।  यह  लॉकडाउन  राज्य  मुख्यालय,  जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा। जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी, उन क्षेत्रों को लॉकडाउन के दायरे में लाया गया है।


कृषि कार्य, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये जारी रहेंगी। उन्होंने बताया कि आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं से संबंधित  प्रतिष्ठानों जैसे-  चिकित्सा  सेवाओं,  खाद्यान्न  एवं  किराने  के  प्रतिष्ठान,  दवा  की  दुकानों, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप एवं सी.एन.जी. स्टेशन, बैंकिंग एवं ए.टी.एम., पोस्ट ऑफिस, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाओं को भी इस आदेश से बाहर रखा गया है।


परिवहन सचिव संजय अग्रवाल  ने  बताया  कि  लॉकडाउन  के  दौरान  वाहनों  के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी। पूरे राज्य में मालवाहक वाहन बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे। इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी। मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे। सड़क किनारे ढाबे में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं लेकिन  खाने  की  पैकिंग  कराकर  ले  जा  सकते  हैं। 


उन्होंने  बताया  कि  पैसेंजर  ट्रांसपोर्ट  पर यथासंभव पाबंदी लगाई  गई है, लेकिन ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती  रहेंगी।  राज्य  सरकार  ने  इस  पर  कोई  पाबंदी  नहीं  लगाई  है।  लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी। बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। ऑटो, टैक्सी और हाथ रिक्शा का परिचालन होता रहेगा। लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय, जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। वहां आने-जाने के लिए लोग अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए उनको किसी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।


दवा और किराने की दुकानों में काम करने वाले अपनी गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे। सरकारी स्टाफ अपने आर्इ कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं। प्रेस मीडिया के लोग भी अपने आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं। मेडिकल  सेवा  और  पुलिस  डिपार्टमेंट  के  लोगों  के  मूवमेंट  पर  कोई  रोक  नहीं  लगाई  गई  है। परिवहन सचिव ने बताया कि यह गाइडलाइन्स 16 जुलाई से लागू हो जायेंगी। इनका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरी धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि बिहार का रिकवरी रेट 69.06 प्रतिशत है।


Popular posts from this blog

मुखिया बनते ही आन्ति सामाड ने पंचायत में सरकारी योजनाओं के लिये लगाया शिविर

झारखंड हमेशा से वीरों और शहीदों की भूमि रही है- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड

समय की मांग है कि जड़ से जुड़कर रहा जाय- भुमिहार महिला समाज।