पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय शहर चाईबासा में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग अंतर्गत झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें योजना के संबंध में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जिला उपायुक्त ने बताया कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत कुल 29,994 कृषकों का इस जिला में ऋण माफ किया जाना है तथा ऋण माफी योजना के वैसे लाभुक पात्र होंगे जो इस राज्य के सभी रैयत/गैर रैयत तथा जो झारखंड राज्य स्थित किसी भी बैंक से के.सी.सी ऋण लिए हों। उन्होंने बताया कि योजना अंतर्गत 31 मार्च 2020 से पहले लिए गए ऋण में ₹50,000
तक की राशि माफ की जाएगी तथा एक परिवार से एक ही कृषक को ऋण माफी अंतर्गत अच्छादित किया जाएगा तथा इसका सत्यापन किसी भी प्रकार के राशन कार्ड से होगा। उपायुक्त के द्वारा अपील करते हुए कहा गया कि *कृषक भाई किसी भी प्रज्ञा केंद्र पर संबंधित कागजात ले जाकर ₹1 मात्र देकर अपना आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से कर सकेंगे एवं इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी झारखंड राज्य के वेबसाइट/कॉमन सर्विस सेंटर/लैंपस/पैक्स/ग्रामसभा या अन्य संबंधित पदाधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना का लाभ
लेने के लिये जो पात्रता होगी वह निम्नलिखित रूप में है-
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रैयत किसान जो अपनी
भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं।
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गैर रैयत किसान जो
अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं।
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किसान झारखंड राज्य
का निवासी होना चाहिए।
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किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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किसान के पास वैध
आधार नंबर होना चाहिए।
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एक परिवार से एक
ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे।
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आवेदक मान्य राशन
कार्ड धारक होना चाहिए।
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आवेदक किसान क्रेडिट
कार्ड धारक होना चाहिए।
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आवेदक मानक अल्पावधि
फसल ऋण धारक होना चाहिए।
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फसल ऋण झारखंड में
स्थित अहर्ताधारी बैंक प्राप्त बैंक से निर्गत होना चाहिए।
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आवेदक के पास मानक
फसल ऋण खाता होना चाहिए।
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दिवंगत ऋण धारक का
परिवार।
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यह योजना सभी फसल
ऋण धारक के लिए स्वैच्छिक होगी।